चंपावत में मिलावटखोरी के खिलाफ सख्त अभियान: त्योहारी सीजन के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग की विशेष छापेमारी

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चंपावत, 25 अगस्त 2026 – आगामी रक्षाबंधन और जन्माष्टमी के पर्वों के मद्देनजर, चंपावत में मिलावटखोरी के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग का सख्त अभियान जारी है। आयुक्त खाद्य संरक्षा और औषधि प्रशासन उत्तराखंड तथा जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार के निर्देशों के अनुपालन में, जिला खाद्य सुरक्षा विभाग ने मुख्य बाजार में विशेष निरीक्षण अभियान चलाया।

खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई

वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी योगिता तिवारी के नेतृत्व में विभागीय टीम ने चंपावत मुख्य बाजार स्थित विभिन्न मिठाई प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान, मिठाइयों की गुणवत्ता की बारीकी से जांच की गई, साथ ही किचन एरिया की स्वच्छता और हाइजीन की स्थिति का भी गहनता से मूल्यांकन किया गया।

नमूना संग्रह और पुरानी मिठाई नष्ट

निरीक्षण के दौरान, विभागीय टीम ने मावा बर्फी, बेसन लड्डू, गुलाब जामुन, बाल मिठाई और पेड़ा जैसी मिठाइयों के कुल 05 नमूने एकत्र किए। इन नमूनों को प्रयोगशाला जांच के लिए भेजा गया है, ताकि उनकी शुद्धता और गुणवत्ता का पता चल सके। इसके अतिरिक्त, एक मिठाई दुकान पर लगभग 08 किलोग्राम पुरानी और खराब हो चुकी मिठाई पाई गई। इस मिठाई को मौके पर ही नष्ट करवा दिया गया और संबंधित व्यवसायी को सख्त चेतावनी नोटिस जारी किया गया।

खाद्य कारोबारियों के लिए निर्देश

विभाग ने सभी खाद्य कारोबारियों को गुणवत्तायुक्त एवं मानक-अनुरूप सामग्री बनाने तथा बेचने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी योगिता तिवारी ने बताया कि त्योहारी सीजन को देखते हुए बाजार में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। उन्होंने खाद्य व्यवसायियों को निर्देशित किया कि वे बिना बिल के सामग्री की खरीद न करें, स्टॉक का व्यवस्थित विवरण रखें, कालातीत (एक्सपायर्ड) सामग्री का भंडारण या विक्रय न करें, और अपने प्रतिष्ठानों में नियमित साफ-सफाई व कीटनाशक छिड़काव सुनिश्चित करें।

कानूनी कार्रवाई की चेतावनी

विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी स्थिति में मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम (FSS Act) के कड़े प्रावधानों के तहत दंडात्मक कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

लाइसेंस, दर तालिका और अन्य निर्देश

प्रशासन ने सभी खाद्य प्रतिष्ठानों के लिए लाइसेंस अथवा पंजीकरण प्रमाण पत्र को दृश्यमान स्थान पर प्रदर्शित करना, दर तालिका (रेट लिस्ट) लगाना, पैक्ड खाद्य पदार्थों पर निर्माण व समाप्ति तिथि अनिवार्य रूप से अंकित करना, और प्रत्येक खरीद पर कैश मेमो जारी करने व लेने के सख्त निर्देश दिए हैं।

जनता से सहयोग की अपील

आम जनता से भी अपील की गई है कि कहीं भी मिलावटखोरी या अनियमितता की आशंका होने पर तुरंत विभाग को सूचित करें। इससे त्वरित कार्रवाई कर नागरिकों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों पर शिकंजा कसा जा सके।

इस अभियान के दौरान सहायक दिनेश फर्त्याल भी शामिल रहे।